यूएवी/ड्रोन/माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने पर प्रतिबंध


कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 9 सितंबर 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर ग्रामीण की सीमा के भीतर ड्रोन यूएवी ड्रोन यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), आरवीपी (रिमोटली पायलटेड व्हीकल), आरसीए (रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट), माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट सहित पैराग्लाइडर/हैंग ग्लाइडर को बिना पूर्व अनुमति उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिला अमृतसर में पूर्व समय के दौरान प्राप्त खुफिया सूचनाओं के अनुसार सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियार आदि की खेप भारत में भेजने की लगातार कोशिशें की जाती रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की रोकथाम के लिए एयर फोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन/क्वाडकॉप्टर की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

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